अमेरिका: न्यायालय ने अन्य देशों को अमेरिकी सहायता जारी करने के लिए ट्रंप को दिए आदेश पर रोक लगाई

वाशिंगटन, 27 फरवरी। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक न्यायाधीश के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन को अन्य देशों के लिए अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता जारी करने के संबंध में मध्य रात्रि तक की समय सीमा दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज आमिर एच. अली द्वारा जारी आदेश पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि उच्च न्यायालय इस पर पूरी तरह से विचार नहीं कर लेता। अली ने संघीय सरकार को विदेशी सहायता पर अस्थायी रोक लगाने के उनके फैसले का अनुपालन करने का आदेश दिया था। यह फैसला गैर-लाभकारी समूहों और व्यवसायों द्वारा दायर मुकदमे में सुनाया गया था। एक अपीली पैनल ने हस्तक्षेप करने के प्रशासन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। संघीय सरकार ने ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश के बाद विदेशी सहायता पर रोक लगा दी थी, जिसमें उन कार्यक्रमों को निशाना बनाया था जो ट्रंप के अनुसार बेकार हैं और अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं।(एपी)

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वाशिंगटन, 27 फरवरी। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक न्यायाधीश के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन को अन्य देशों के लिए अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता जारी करने के संबंध में मध्य रात्रि तक की समय सीमा दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज आमिर एच. अली द्वारा जारी आदेश पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि उच्च न्यायालय इस पर पूरी तरह से विचार नहीं कर लेता। अली ने संघीय सरकार को विदेशी सहायता पर अस्थायी रोक लगाने के उनके फैसले का अनुपालन करने का आदेश दिया था। यह फैसला गैर-लाभकारी समूहों और व्यवसायों द्वारा दायर मुकदमे में सुनाया गया था। एक अपीली पैनल ने हस्तक्षेप करने के प्रशासन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। संघीय सरकार ने ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश के बाद विदेशी सहायता पर रोक लगा दी थी, जिसमें उन कार्यक्रमों को निशाना बनाया था जो ट्रंप के अनुसार बेकार हैं और अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं।(एपी)