डोनाल्ड ट्रंप की सज़ा पर फ़ैसले को कोर्ट ने फिर से टाला
न्यूयॉर्क की एक अदालत की ओर से अमेरिका के चुने गए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपराधिक सज़ा पर दिए जाने वाले निर्णय को फिर से टाल दिया गया है. न्यायाधीश ने कम से कम 19 नवंबर तक कोई भी फ़ैसला टाल दिया है. जस्टिस जुआन मर्चन ने ट्रंप के वकील और मैनहेटन के अभियोजकों दोनों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मौजूदा समयसीमा पर एक और सप्ताह के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. अभियोजक मैथ्यू कोलांगेलो ने कोर्ट को लिखा है, लोग इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि यह अनोखी परिस्थितियां हैं. न्यूयॉर्क के जज को यह तय करना है कि क्या हश मनी मामले में दोष को बरक़रार रखना चाहिए और सज़ा के लिए आगे बढ़ना चाहिए या राष्ट्रपति पद के लिए मिली छूट पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इसे रद्द कर देना चाहिए.(bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क की एक अदालत की ओर से अमेरिका के चुने गए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपराधिक सज़ा पर दिए जाने वाले निर्णय को फिर से टाल दिया गया है. न्यायाधीश ने कम से कम 19 नवंबर तक कोई भी फ़ैसला टाल दिया है. जस्टिस जुआन मर्चन ने ट्रंप के वकील और मैनहेटन के अभियोजकों दोनों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मौजूदा समयसीमा पर एक और सप्ताह के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. अभियोजक मैथ्यू कोलांगेलो ने कोर्ट को लिखा है, लोग इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि यह अनोखी परिस्थितियां हैं. न्यूयॉर्क के जज को यह तय करना है कि क्या हश मनी मामले में दोष को बरक़रार रखना चाहिए और सज़ा के लिए आगे बढ़ना चाहिए या राष्ट्रपति पद के लिए मिली छूट पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इसे रद्द कर देना चाहिए.(bbc.com/hindi)