पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर को कारखाने की जांच मिली लापरवाही

श्री सीमेंट के संचालन में लापरवाही उजागर, कारखाना अधिभोगी और प्रबंधन को नोटिस संयंत्र प्रबंधन को साथ 7 दिवस के भीतर देना होगा समाधानकारक जवाब छत्तीसगढ़ संवाददाता बलौदाबाजार, 24 जनवरी। विकासखंड सिमगा अंतर्गत ग्राम खपराडीह स्थित श्री सीमेंट संयंत्र से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह छात्रों के दुर्गंध युक्त हवा के कारण मूर्छित होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व सिमगा सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सहायक संचालक ऐड्रेस हाईजिन लैब रायपुर प्रबंधन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बलौदाबाजार क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर सहायक अभियंता पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर एवं वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षक मंडल रायपुर द्वारा 22 जनवरी को श्री सीमेंट प्लांट खपराडीह की संयुक्त टीम संयुक्त जांच की गई। निरीक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाने के अधिभोगी नीरज अघोरी एवं कारखाना प्रबंधक विजय अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही कारखाना के अधिभोगी एवं प्रबंधक को उपरोक्त उल्लंघन को दूर कर 7 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रबंधन को सख्त हिदायत दी गई। क्षेत्र में हानिकारक गैस की उपस्थिति नहीं जांच में पाया गया कि उक्त क्षेत्र में हानिकारक गैस की उपस्थिति नहीं है। सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाने में जांच में पाया गया कि कारखाने में उत्तर पश्चिम में स्थापित एएफआर भंडारण कारखाने के लाइन 3 में स्थापित एएफआर भंडारण में परिसंकटमय में अपशिष्ट खुले में रखा जाना पाया गया। नियमानुसार नालियां व पिट का निर्माण नहीं किया जाना पाया गया। एसओपी एवं एमएसडीएस प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया। श्रमिकों को कार्य अनुरूप सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किया जाना पाया गया, जो कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 12 धारा 7 12 (इ) 7 12 और नियम 73 (1) नियम 127 एवं नियम 128 का उल्लंघन है। हाइजिन लैब ने हानिकारक गैस की जांच की साथ ही निर्धारित समय अवधि के भीतर आवश्यक सुधात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध निर्माण अनुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जारी कारण बताओ नोटिस के जांच के दौरान सहायक संचालक हाइजिन लैब के द्वारा कारखाने के नॉर्थ वेस्ट में स्थित एएफआर में मटेरियल व परिसंकटमय में अपशिष्ट का भंडारण व लाइन 3 में रखा गया एएफआर मटेरियल का गैस डिटेकटर के माध्यम से हाइजिन लैब द्वारा हानिकारक गैस की जांच की गई। अपशिष्ट खुले में रखा मिला क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा कारखाने की जांच में पाया गया कि कारखाने में उत्तर पश्चिम में स्थित एएफआर भंडारण कारखाने के लाइन 3 में स्थापित एएफआर मंडल में परिसंकटमय में अपशिष्ट खुले में रखा जाना पाया गया। उद्योग के आंतरिक मार्गों में वाहनों के परिवहन के दौरान फयूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होना पाया गया एवं हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। उपरोक्तानुसार उल्लंघन पाए जाने पर सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने के भंडारण क्षेत्र एएफआर फिल्टर एवं एएफआर श्रेडर मशीन को संचालन हेतु आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करते हुए सील कर दिया गया है। सीमेंट संयंत्रों में रहे चाक चौबंध व्यवस्था बलौदाबाजार पुलिस कार्यालय सभा कक्ष में गुरुवार को जिले में स्थापित समस्त औद्योगिक संयंत्रों के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक के दौरान निम्नांकित मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें औद्योगिक संयंत्र में पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किया जाए। साथ ही कार्यरत समस्त कर्मचारी मजदूर एवं आसपास के निवासियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य रूप से संयंत्र प्रबंध द्वारा किया जाए। विगत दिन पहले खपराडीह में घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक सुरक्षा इकाइयों एवं जांच समिति द्वारा संयंत्र में समय-समय पर विधिवत जांच की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। संयंत्र में आने वाले भारी वाहनों के पार्किंग के लिए यार्ड एवं यातायात के समुचित सुरक्षा प्रबंध संयंत्र प्रबंधन द्वारा किया जाए। विशेष कर बाहर खड़े ट्रक बलकर एवं अन्य भारी वाहनों को सडक़ मार्ग में खड़ा नहीं होने देकर उन्हें यार्ड में ही खड़ा रखने निर्देशित किया जाए। किसी भी स्थिति में संयंत्र में आने वाला कोई भी वाहन सडक़ मार्ग में पार्किंग ना हो। संयंत्र में चलने वाले समस्त भारी वाहनों के वाहन चालकों का अनिवार्य रूप से ब्रोथ एनालाइजर मशीन द्वारा परीक्षण कराया जाए। छत्तीसगढ़ से बाहर दीगर राज्यों से आकर संयंत्र में कार्य करने वाले समस्त स्थाई अस्थाई श्रमिक ठेका श्रमिकों का फिंगरप्रिंट लेकर नेफिस परियोजना के तहत पंजीयन कराया जाना है। इसलिए संयंत्र में कार्यरत समस्त श्रमिकों का अनिवार्य रूप से फिंगरप्रिंट लिया जाए। संयंत्र में किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दिया जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी विवेचना जांच संबंधित मामलों में अधिकारियों का समुचित रूप से सहयोग करना सुनिश्चित करें।

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श्री सीमेंट के संचालन में लापरवाही उजागर, कारखाना अधिभोगी और प्रबंधन को नोटिस संयंत्र प्रबंधन को साथ 7 दिवस के भीतर देना होगा समाधानकारक जवाब छत्तीसगढ़ संवाददाता बलौदाबाजार, 24 जनवरी। विकासखंड सिमगा अंतर्गत ग्राम खपराडीह स्थित श्री सीमेंट संयंत्र से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह छात्रों के दुर्गंध युक्त हवा के कारण मूर्छित होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व सिमगा सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सहायक संचालक ऐड्रेस हाईजिन लैब रायपुर प्रबंधन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बलौदाबाजार क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर सहायक अभियंता पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर एवं वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षक मंडल रायपुर द्वारा 22 जनवरी को श्री सीमेंट प्लांट खपराडीह की संयुक्त टीम संयुक्त जांच की गई। निरीक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाने के अधिभोगी नीरज अघोरी एवं कारखाना प्रबंधक विजय अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही कारखाना के अधिभोगी एवं प्रबंधक को उपरोक्त उल्लंघन को दूर कर 7 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रबंधन को सख्त हिदायत दी गई। क्षेत्र में हानिकारक गैस की उपस्थिति नहीं जांच में पाया गया कि उक्त क्षेत्र में हानिकारक गैस की उपस्थिति नहीं है। सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाने में जांच में पाया गया कि कारखाने में उत्तर पश्चिम में स्थापित एएफआर भंडारण कारखाने के लाइन 3 में स्थापित एएफआर भंडारण में परिसंकटमय में अपशिष्ट खुले में रखा जाना पाया गया। नियमानुसार नालियां व पिट का निर्माण नहीं किया जाना पाया गया। एसओपी एवं एमएसडीएस प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया। श्रमिकों को कार्य अनुरूप सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किया जाना पाया गया, जो कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 12 धारा 7 12 (इ) 7 12 और नियम 73 (1) नियम 127 एवं नियम 128 का उल्लंघन है। हाइजिन लैब ने हानिकारक गैस की जांच की साथ ही निर्धारित समय अवधि के भीतर आवश्यक सुधात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध निर्माण अनुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जारी कारण बताओ नोटिस के जांच के दौरान सहायक संचालक हाइजिन लैब के द्वारा कारखाने के नॉर्थ वेस्ट में स्थित एएफआर में मटेरियल व परिसंकटमय में अपशिष्ट का भंडारण व लाइन 3 में रखा गया एएफआर मटेरियल का गैस डिटेकटर के माध्यम से हाइजिन लैब द्वारा हानिकारक गैस की जांच की गई। अपशिष्ट खुले में रखा मिला क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा कारखाने की जांच में पाया गया कि कारखाने में उत्तर पश्चिम में स्थित एएफआर भंडारण कारखाने के लाइन 3 में स्थापित एएफआर मंडल में परिसंकटमय में अपशिष्ट खुले में रखा जाना पाया गया। उद्योग के आंतरिक मार्गों में वाहनों के परिवहन के दौरान फयूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होना पाया गया एवं हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। उपरोक्तानुसार उल्लंघन पाए जाने पर सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने के भंडारण क्षेत्र एएफआर फिल्टर एवं एएफआर श्रेडर मशीन को संचालन हेतु आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करते हुए सील कर दिया गया है। सीमेंट संयंत्रों में रहे चाक चौबंध व्यवस्था बलौदाबाजार पुलिस कार्यालय सभा कक्ष में गुरुवार को जिले में स्थापित समस्त औद्योगिक संयंत्रों के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक के दौरान निम्नांकित मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें औद्योगिक संयंत्र में पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किया जाए। साथ ही कार्यरत समस्त कर्मचारी मजदूर एवं आसपास के निवासियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य रूप से संयंत्र प्रबंध द्वारा किया जाए। विगत दिन पहले खपराडीह में घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक सुरक्षा इकाइयों एवं जांच समिति द्वारा संयंत्र में समय-समय पर विधिवत जांच की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। संयंत्र में आने वाले भारी वाहनों के पार्किंग के लिए यार्ड एवं यातायात के समुचित सुरक्षा प्रबंध संयंत्र प्रबंधन द्वारा किया जाए। विशेष कर बाहर खड़े ट्रक बलकर एवं अन्य भारी वाहनों को सडक़ मार्ग में खड़ा नहीं होने देकर उन्हें यार्ड में ही खड़ा रखने निर्देशित किया जाए। किसी भी स्थिति में संयंत्र में आने वाला कोई भी वाहन सडक़ मार्ग में पार्किंग ना हो। संयंत्र में चलने वाले समस्त भारी वाहनों के वाहन चालकों का अनिवार्य रूप से ब्रोथ एनालाइजर मशीन द्वारा परीक्षण कराया जाए। छत्तीसगढ़ से बाहर दीगर राज्यों से आकर संयंत्र में कार्य करने वाले समस्त स्थाई अस्थाई श्रमिक ठेका श्रमिकों का फिंगरप्रिंट लेकर नेफिस परियोजना के तहत पंजीयन कराया जाना है। इसलिए संयंत्र में कार्यरत समस्त श्रमिकों का अनिवार्य रूप से फिंगरप्रिंट लिया जाए। संयंत्र में किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दिया जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी विवेचना जांच संबंधित मामलों में अधिकारियों का समुचित रूप से सहयोग करना सुनिश्चित करें।