परिवहन विभाग का दावा- एचआईवी पीडि़त, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों को बसों में मुफ्त यात्रा

छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 7 नवंबर।छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने दावा किया है कि प्रदेश में व 80 वर्ष या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों ,एचआईवी पीडि़त, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग यात्रियों को बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर ऐसे सभी यात्रियों को बस में सफऱ करने पर निर्धारित किराया में सौ प्रतिशत की छूट दी जा रही है । इसके साथ ही समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के उद्देश्य से च्च्नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तिज्ज् का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराये में 50 प्रतिशत की रियायत देने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है जो बस्तर जैसे माओवाद प्रभावित इलाक़े में परिवहन सुविधाओं को व्यवस्थित करने में कारगर साबित हो रही है । राज्य के विभिन्न मार्गों में साधारण श्रेणी से लेकर वातानुकूलित शयन श्रेणी के निजी यात्री वाहनें संचालित की जा रही है। जो आम जनता व यात्रियों को उनके निर्धारित गंतव्य तक प्रतिदिन पहुंचाने का काम करती है। परिवहन अधिकारियों ने निर्धारित किराये दर की जानकारी देने यात्री बसों में किराया सूची चस्पा करने के निर्देश दिये हैं। विभागीय अमले ने बिना किराया सूची के चल रहे 349 यात्री वाहनों में चालानी कार्यवाही कर 4,47,800/- रू. शुल्क वसूला है। परिवहन विभाग ने आम यात्रियों से भी कहा है कि यदि यात्रा के दौरान बस कंडक्टर या ट्रैवेल्स संचालक किराये में छूट नहीं दे रहे या दुर्व्यवहार कर अवैध किराया वसूला जा रहा है तो इसकी शिकायत यदि कोई साक्ष्य या तथ्य भी हो तो संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी से किया जाए। विभाग द्वारा परिवहन अधिकारी एवं प्रवर्तन अमले को चेकिंग कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

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छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 7 नवंबर।छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने दावा किया है कि प्रदेश में व 80 वर्ष या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों ,एचआईवी पीडि़त, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग यात्रियों को बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर ऐसे सभी यात्रियों को बस में सफऱ करने पर निर्धारित किराया में सौ प्रतिशत की छूट दी जा रही है । इसके साथ ही समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के उद्देश्य से च्च्नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तिज्ज् का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराये में 50 प्रतिशत की रियायत देने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है जो बस्तर जैसे माओवाद प्रभावित इलाक़े में परिवहन सुविधाओं को व्यवस्थित करने में कारगर साबित हो रही है । राज्य के विभिन्न मार्गों में साधारण श्रेणी से लेकर वातानुकूलित शयन श्रेणी के निजी यात्री वाहनें संचालित की जा रही है। जो आम जनता व यात्रियों को उनके निर्धारित गंतव्य तक प्रतिदिन पहुंचाने का काम करती है। परिवहन अधिकारियों ने निर्धारित किराये दर की जानकारी देने यात्री बसों में किराया सूची चस्पा करने के निर्देश दिये हैं। विभागीय अमले ने बिना किराया सूची के चल रहे 349 यात्री वाहनों में चालानी कार्यवाही कर 4,47,800/- रू. शुल्क वसूला है। परिवहन विभाग ने आम यात्रियों से भी कहा है कि यदि यात्रा के दौरान बस कंडक्टर या ट्रैवेल्स संचालक किराये में छूट नहीं दे रहे या दुर्व्यवहार कर अवैध किराया वसूला जा रहा है तो इसकी शिकायत यदि कोई साक्ष्य या तथ्य भी हो तो संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी से किया जाए। विभाग द्वारा परिवहन अधिकारी एवं प्रवर्तन अमले को चेकिंग कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।