अवैध प्लाटिंग रोकने टीम गठित

छत्तीसगढ़ संवाददाता भिलाई नगर, 7 जून। पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। इसमें और गति लाने के लिए आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने एक संयुक्त टीम का गठन किया है, जिसमें भवन अधिकारी हिमांशु देशमुख, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, एवं शहबाज अहमद, सभी जोन के सहायक राजस्व अधिकारी, सर्वेयर जगमोहन वर्मा सर सहायक राजस्व निरीक्षक शशांक शेखर, सभी संबंधित जोन के आयुक्त से संपर्क करके कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग, समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई करेंगे। सनद रहे की अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए नगर निगम भिलाई निरंतर स्थल पर पहुंचकर अवैध प्लाटिंग को रोक रहा है फिर भी प्लाट खरीदने वाले लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, उनके हित के लिए आयुक्त ने नगर निगम भिलाई ने लोगों से अपील की है कि नगर निगम भिलाई क्षेत्र में भूमि भूखंड क्रय करने के पूर्व अवैध कॉलोनीयों या प्लाटिंग के संबंध में जानकारी है नगर निगम मुख्य कार्यालय भवन अनुज्ञा शाखा कक्ष क्रमांक 4 में हेल्प टैक्स स्थापित किया गया है, जिसके प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर मोबाइल नंबर 877 0 0 6 0 306 को नियुक्त किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो प्लाट खरीदना चाहता है सर्वप्रथम नगर निगम भिलाई के बिल्डिंग परमिशन शाखा में संपर्क करें, अपना खसरा ,नक्शा लेआउट ,पूर्व रजिस्ट्री जो कुछ भी उसके पास है या दलाल उसको जो भी चीज देता है जिससे उसकी विश्वास हो जाता है कि वह प्लांट खरीदेगा, वहीं डॉक्यूमेंट लेकर के वह नगर निगम भिलाई में आकर पता कर ले की प्लाट खरीदने लायक है ऐसा देखने में आ रहा है कि खरीदने वाला वह प्लांट भूखंड दलाल के बहकावे में आकर प्लाट खरीद लेते हैं, नाम ट्रांसफर कर हो जाता है खसरा, नक्शा, ऋण पुस्तिका पुस्तिका भी बन जाता है, उसके बाद जब नगर निगम भिलाई में परमिशन के लिए आते हैं तब उसे पता चलता है कि जिस प्लांट को हम खरीदे हैं वह अवैध प्लाटिंग के अंतर्गत है वहां पर बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगा, वह बहुत परेशान हो जाता है। इससे बचना है तो नगर निगम भिलाई में संपर्क करें की जिस कॉलोनी में प्लाट खरीद प्लाट खरीद रहे हैं वह वे कि वैध है कि अवैध संतुष्ट होने के बाद ही प्लाट खरीदे।

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छत्तीसगढ़ संवाददाता भिलाई नगर, 7 जून। पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। इसमें और गति लाने के लिए आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने एक संयुक्त टीम का गठन किया है, जिसमें भवन अधिकारी हिमांशु देशमुख, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, एवं शहबाज अहमद, सभी जोन के सहायक राजस्व अधिकारी, सर्वेयर जगमोहन वर्मा सर सहायक राजस्व निरीक्षक शशांक शेखर, सभी संबंधित जोन के आयुक्त से संपर्क करके कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग, समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई करेंगे। सनद रहे की अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए नगर निगम भिलाई निरंतर स्थल पर पहुंचकर अवैध प्लाटिंग को रोक रहा है फिर भी प्लाट खरीदने वाले लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, उनके हित के लिए आयुक्त ने नगर निगम भिलाई ने लोगों से अपील की है कि नगर निगम भिलाई क्षेत्र में भूमि भूखंड क्रय करने के पूर्व अवैध कॉलोनीयों या प्लाटिंग के संबंध में जानकारी है नगर निगम मुख्य कार्यालय भवन अनुज्ञा शाखा कक्ष क्रमांक 4 में हेल्प टैक्स स्थापित किया गया है, जिसके प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर मोबाइल नंबर 877 0 0 6 0 306 को नियुक्त किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो प्लाट खरीदना चाहता है सर्वप्रथम नगर निगम भिलाई के बिल्डिंग परमिशन शाखा में संपर्क करें, अपना खसरा ,नक्शा लेआउट ,पूर्व रजिस्ट्री जो कुछ भी उसके पास है या दलाल उसको जो भी चीज देता है जिससे उसकी विश्वास हो जाता है कि वह प्लांट खरीदेगा, वहीं डॉक्यूमेंट लेकर के वह नगर निगम भिलाई में आकर पता कर ले की प्लाट खरीदने लायक है ऐसा देखने में आ रहा है कि खरीदने वाला वह प्लांट भूखंड दलाल के बहकावे में आकर प्लाट खरीद लेते हैं, नाम ट्रांसफर कर हो जाता है खसरा, नक्शा, ऋण पुस्तिका पुस्तिका भी बन जाता है, उसके बाद जब नगर निगम भिलाई में परमिशन के लिए आते हैं तब उसे पता चलता है कि जिस प्लांट को हम खरीदे हैं वह अवैध प्लाटिंग के अंतर्गत है वहां पर बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगा, वह बहुत परेशान हो जाता है। इससे बचना है तो नगर निगम भिलाई में संपर्क करें की जिस कॉलोनी में प्लाट खरीद प्लाट खरीद रहे हैं वह वे कि वैध है कि अवैध संतुष्ट होने के बाद ही प्लाट खरीदे।