न्यायाधीश के अवकाश पर रहने से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टली

सुलतानपुर (उप्र), 5 नवंबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई यहां की विशेष अदालत के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण टल गई। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद सांसदों व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में दर्ज कराया था। विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी। विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी की कथित अभद्र टिप्पणी से उनकी भावना आहत हुयी है। अदालत ने फरवरी 2024 में राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने 26 जुलाई को अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था।(भाषा)

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सुलतानपुर (उप्र), 5 नवंबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई यहां की विशेष अदालत के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण टल गई। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद सांसदों व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में दर्ज कराया था। विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी। विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी की कथित अभद्र टिप्पणी से उनकी भावना आहत हुयी है। अदालत ने फरवरी 2024 में राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने 26 जुलाई को अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था।(भाषा)