फोटो-वीडियो दिखा ब्लैकमेल, रेप, ओडिशा से गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोंडागांव, 30 मई। पीडि़ता की फोटो वीडियो को दिखाकर एवं डराकर बलात्कार का मामला सामने आया है। पीडि़ता द्वारा मिलने एवं बातचीत करने बंद करने परपीडि़ता के नाम एवं फोटो की मदद से फर्जी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी बना कर फोटो वीडियो को वायरल किया। पुलिस ने आरोपी को कल ओडिशा से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार थाना विश्रामपुरी क्षेत्र अंतर्गत पीडि़ता द्वारा 29 मई को लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई कि नवंबर 2021 से पढ़ाई के दौरान उसका ओडिशा निवासी संजय गोंड से उसका परिचय हुआ, फिर साथ में बातचीत मुलाकात होने लगी, उसी दौरान संजय ने अपने मोबाइल से दोनों के साथ कई फोटो वीडियो बना लिया। पीडि़ता को पता चला कि संजय गोंड का सोच और आदत ठीक नहीं है, तब बातचीत करने मिलने से मना करने लगी तो संजय उसे फोटो वीडियो दिखाकर डराने लगा की बात नहीं करेगी तो फोटो वीडियो को तेरे परिवार वालों को बता दूंगा। पीडि़ता डरकर बात करने लगी एवं इसी बात का गलत फायदा उठा कर नवंबर 2023 को फोटो वीडियो के आधार पर ब्लैक मेलिंग कर पीडि़ता के साथ बलात्कार कर शादी के लिए घर वालों को मनाने दबाव बना रहा था। पीडि़ता ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दिसंबर 2023 से बातचीत करना बंद कर दी तो संजय गोंड ने पीडि़ता के नाम फोटो के गलत इस्तेमाल से फर्जी फेसबुक,इंस्टाग्राम आईडी बना कर पीडि़ता की फोटो वीडियो को वायरल कर दिया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर थाना विश्रामपुरी में अपराध क्रमांक 33/2024 धारा 376,509 (ख) भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को रायघर ओडिशा से हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद होने से आरोपी संजय गोंड करन पदर थाना रायघर ओडिशा को 29 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

फोटो-वीडियो दिखा ब्लैकमेल, रेप, ओडिशा से गिरफ्तार
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छत्तीसगढ़ संवाददाता कोंडागांव, 30 मई। पीडि़ता की फोटो वीडियो को दिखाकर एवं डराकर बलात्कार का मामला सामने आया है। पीडि़ता द्वारा मिलने एवं बातचीत करने बंद करने परपीडि़ता के नाम एवं फोटो की मदद से फर्जी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी बना कर फोटो वीडियो को वायरल किया। पुलिस ने आरोपी को कल ओडिशा से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार थाना विश्रामपुरी क्षेत्र अंतर्गत पीडि़ता द्वारा 29 मई को लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई कि नवंबर 2021 से पढ़ाई के दौरान उसका ओडिशा निवासी संजय गोंड से उसका परिचय हुआ, फिर साथ में बातचीत मुलाकात होने लगी, उसी दौरान संजय ने अपने मोबाइल से दोनों के साथ कई फोटो वीडियो बना लिया। पीडि़ता को पता चला कि संजय गोंड का सोच और आदत ठीक नहीं है, तब बातचीत करने मिलने से मना करने लगी तो संजय उसे फोटो वीडियो दिखाकर डराने लगा की बात नहीं करेगी तो फोटो वीडियो को तेरे परिवार वालों को बता दूंगा। पीडि़ता डरकर बात करने लगी एवं इसी बात का गलत फायदा उठा कर नवंबर 2023 को फोटो वीडियो के आधार पर ब्लैक मेलिंग कर पीडि़ता के साथ बलात्कार कर शादी के लिए घर वालों को मनाने दबाव बना रहा था। पीडि़ता ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दिसंबर 2023 से बातचीत करना बंद कर दी तो संजय गोंड ने पीडि़ता के नाम फोटो के गलत इस्तेमाल से फर्जी फेसबुक,इंस्टाग्राम आईडी बना कर पीडि़ता की फोटो वीडियो को वायरल कर दिया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर थाना विश्रामपुरी में अपराध क्रमांक 33/2024 धारा 376,509 (ख) भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को रायघर ओडिशा से हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद होने से आरोपी संजय गोंड करन पदर थाना रायघर ओडिशा को 29 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।