भारतीय मूल की महिला पर सिंगापुर में छह वर्षीय बच्चे पर कई बार कलम से वार करने का आरोप

(गुरदीप सिंह) सिंगापुर, 24 मई। सिंगापुर में भारतीय मूल की एक महिला पर 2022 में एक बाल देखभाल केंद्र में छह वर्षीय बच्चे पर कलम से कई बार वार करने का आरोप लगा है। इस हमले में बच्चे के चेहरे और सिर पर घाव हो गए थे। आरोपी महिला (43) को चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सन्स एक्ट के तहत उस बच्चे की देखरेख करने में लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है। चैनल न्यूज एशिया की एक खबर के अनुसार अदालत ने एक व्यापक प्रतिबंध आदेश जारी किया जिसके अनुसार पीड़ित की पहचान, आरोपी की पहचान और साथ ही घटना के स्थान को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। खबर में कहा गया है कि आरोप पत्र के अनुसार महिला एक भारतीय नागरिक और सिंगापुर की स्थायी निवासी है। बाल देखभाल केंद्र में 16 नवंबर, 2022 से बच्चे की देखरेख आरोपी महिला कर रही थी, उस दौरान उसने कथित तौर पर बच्चे पर कई बार कलम से वार किए जिससे उसके सिर और चेहरे पर घाव हो गए। महिला ने संकेत दिया कि वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगी। उसे 15,000 सिंगापुर डॉलर पर जमानत की पेशकश की गई और उसके मामले की सुनवाई जून में फिर से होगी। दोषी पाए जाने पर महिला को आठ साल तक कैद और 8000 सिंगापुर डॉलर के जुर्माने की सजा हो सकती है।(भाषा)

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(गुरदीप सिंह) सिंगापुर, 24 मई। सिंगापुर में भारतीय मूल की एक महिला पर 2022 में एक बाल देखभाल केंद्र में छह वर्षीय बच्चे पर कलम से कई बार वार करने का आरोप लगा है। इस हमले में बच्चे के चेहरे और सिर पर घाव हो गए थे। आरोपी महिला (43) को चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सन्स एक्ट के तहत उस बच्चे की देखरेख करने में लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है। चैनल न्यूज एशिया की एक खबर के अनुसार अदालत ने एक व्यापक प्रतिबंध आदेश जारी किया जिसके अनुसार पीड़ित की पहचान, आरोपी की पहचान और साथ ही घटना के स्थान को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। खबर में कहा गया है कि आरोप पत्र के अनुसार महिला एक भारतीय नागरिक और सिंगापुर की स्थायी निवासी है। बाल देखभाल केंद्र में 16 नवंबर, 2022 से बच्चे की देखरेख आरोपी महिला कर रही थी, उस दौरान उसने कथित तौर पर बच्चे पर कई बार कलम से वार किए जिससे उसके सिर और चेहरे पर घाव हो गए। महिला ने संकेत दिया कि वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगी। उसे 15,000 सिंगापुर डॉलर पर जमानत की पेशकश की गई और उसके मामले की सुनवाई जून में फिर से होगी। दोषी पाए जाने पर महिला को आठ साल तक कैद और 8000 सिंगापुर डॉलर के जुर्माने की सजा हो सकती है।(भाषा)