रेप और पास्को एक्ट में दो गए जेल

छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 6 नवंबर। बलात्कार मामले में पड़ोसी किरायेदार को गिरफ्तार किया गया है। नेवरा के ग्राम मोहमेला में किराये के मकान से रहने वाले नेमीचंद ध्रुव पीडि़ता के घर के बगल में नया मकान बना रहा है।इसके लिए नेमीचंद का घर के पास आना जाना करता ऱहा। उसकी एक दो बार सामान्य पीडि़ता से सामान्य बातचीत की थी। नेमीचंद धु्रव जब भी अपने नया मकान को देखने के लिए आता था तो पीडि़ता को देखते रहता था। पीडि़ता 27 अक्टूबर को अपने चाचा के घर दोपहर करीबन 01.30 बजे जा रही थी। कि गली सुनसान होने का फायदा उठाकर नेमीचंद जबरदस्ती पीडि़ता के मुंह को दबाकर उठाकर अपने किराया के मकान में ले गया और रेप किया। इसके बाद किसी को बताने पर नेमीचंद ने पीडि़ता को जान से मारने की धमकी दी। दो दिन पहले पीडि़ता ने परिजनों को बताया।इस पर थाना आरंग पुलिस ने धारा 64(1), 351(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर आरोपी नेमीचंद उर्फ नेमूचंद ध्रुव 42 वर्ष तमोरी थाना गिधपुरी बलौदाबाजार को जुर्म स्वीकारने पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 6 नवंबर। बलात्कार मामले में पड़ोसी किरायेदार को गिरफ्तार किया गया है। नेवरा के ग्राम मोहमेला में किराये के मकान से रहने वाले नेमीचंद ध्रुव पीडि़ता के घर के बगल में नया मकान बना रहा है।इसके लिए नेमीचंद का घर के पास आना जाना करता ऱहा। उसकी एक दो बार सामान्य पीडि़ता से सामान्य बातचीत की थी। नेमीचंद धु्रव जब भी अपने नया मकान को देखने के लिए आता था तो पीडि़ता को देखते रहता था। पीडि़ता 27 अक्टूबर को अपने चाचा के घर दोपहर करीबन 01.30 बजे जा रही थी। कि गली सुनसान होने का फायदा उठाकर नेमीचंद जबरदस्ती पीडि़ता के मुंह को दबाकर उठाकर अपने किराया के मकान में ले गया और रेप किया। इसके बाद किसी को बताने पर नेमीचंद ने पीडि़ता को जान से मारने की धमकी दी। दो दिन पहले पीडि़ता ने परिजनों को बताया।इस पर थाना आरंग पुलिस ने धारा 64(1), 351(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर आरोपी नेमीचंद उर्फ नेमूचंद ध्रुव 42 वर्ष तमोरी थाना गिधपुरी बलौदाबाजार को जुर्म स्वीकारने पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।