छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। निर्धारित समय के बाद बिना अनुमति देर रात तक चुनावी प्रचार को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है । नितिन सिंघवी ने आयोग में शिकायत कर कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता उल्लंघन कर रहे है। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी वाहनों में बड़े-बड़े स्पीकर का इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 के आदेशों का खुल्ला उलंघन कर रहे है। इसी प्रकार गली मोहल्ले में तेज आवाज में ढोल-नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इससे आमजन को शांति पूर्वक जीवन जीने में असीम कष्ट हो रहा है और शांति भंग हो रही है, इसे लेकर जनता में व्यापक रोष है। वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित एक जनहित याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित भी है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में , आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 11 सितंबर 24 को आदेश जारी कर समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है किकोई भी वाहन पर साउण्ड बाक्स न बजे। वाहन में साउण्ड बाक्स मिलने पर साउण्ड बाक्स जब्त कर वाहन का रिकार्ड रखा जाए। साउंड बॉक्स को जप्त किया जाना है और मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के आदेश के बाद में ही छोड़ा जाना है। इस आदेश में सुबह 6 से रात 10 बजे की कोई भी तथाकथित छूट नहीं दी गई है। इसके मद्दे नजर, आमजनों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी कलेक्टर,पुलिस अधीक्षकों को जब्ती करें।
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रायपुर, 2 फरवरी। निर्धारित समय के बाद बिना अनुमति देर रात तक चुनावी प्रचार को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है । नितिन सिंघवी ने आयोग में शिकायत कर कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता उल्लंघन कर रहे है। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी वाहनों में बड़े-बड़े स्पीकर का इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 के आदेशों का खुल्ला उलंघन कर रहे है। इसी प्रकार गली मोहल्ले में तेज आवाज में ढोल-नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इससे आमजन को शांति पूर्वक जीवन जीने में असीम कष्ट हो रहा है और शांति भंग हो रही है, इसे लेकर जनता में व्यापक रोष है। वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित एक जनहित याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित भी है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में , आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 11 सितंबर 24 को आदेश जारी कर समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है किकोई भी वाहन पर साउण्ड बाक्स न बजे। वाहन में साउण्ड बाक्स मिलने पर साउण्ड बाक्स जब्त कर वाहन का रिकार्ड रखा जाए। साउंड बॉक्स को जप्त किया जाना है और मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के आदेश के बाद में ही छोड़ा जाना है। इस आदेश में सुबह 6 से रात 10 बजे की कोई भी तथाकथित छूट नहीं दी गई है। इसके मद्दे नजर, आमजनों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी कलेक्टर,पुलिस अधीक्षकों को जब्ती करें।