4 करोड़ की बेशकीमती 97 डिसमिल जमीन पूर्ववत शासकीय मद में होगी दर्ज.

97 decimal land worth Rs 4 crore will be registered under government head as before

4 करोड़ की बेशकीमती 97 डिसमिल जमीन पूर्ववत शासकीय मद में होगी दर्ज.
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कलेक्टर ने पटवारी और जमीन दलाल के विरुद्ध एफआईआर करने का किया आदेश पारित छत्तीसगढ़ संवाददाता अम्बिकापुर,12 दिसंबर। अंबिकापुर नगर के नेहरू नगर संस्कृत महाविद्यालय के सामने मुख्य सडक़ से लगे लगभग 4 करोड़ की शासकीय बेशकीमती जमीन पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज होगा। सरगुजा कलेक्टर न्यायालय ने फर्जी तरीके से राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं भूमि दलालों से मिलीभगत करके शासकीय मुरूम कंकड़ की भूमि मुख्य सडक़ से लगा हुआ 30 आरे जमीन नया खसरा कमांक 135, पुराना खसरा क्रमांक 691 रकबा 0.39 आरे भूमि ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर को प्रायवेट व्यक्ति प्रभात मंडल के नाम पर शासकीय अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है। कलेक्टर न्यायालय ने पटवारी एवं जमीन दलाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश पारित किया है। भाजपा पार्षद आलोक दुबे की शिकायत पर मामले की जांच नायब तहसीलदार अम्बिकापुर / अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर से कराई गई। नायब तहसीलदार अम्बिकापुर/ अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर द्वारा जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि प्रकरण में संलग्न बी-1 वर्ष 2020-21 के अनुसार तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा के आई.डी. से उनके पदस्थापना की अवधि में दिनांक 24 दिसंबर 2021 को अनावेदक प्रभाष मण्डल आ. कालाचन्द मण्डल के नाम पर ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 135 रकबा 0.390 हे. भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरूद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक मे दर्ज कर दिया है एवं डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है। जिस कारण अगस्तुस लकड़ा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं है। तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा-पटवारी ह.न.08 तहसील दरिमा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित होगा तथा अनावेदक प्रभाष मण्डल आ. कालाचन्द मण्डल के नाम पर पर दर्ज भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज करते हुये अनावेदक प्रभाष मण्डल के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अनावेदक प्रभाष मण्डल द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का इन्द्राज नहीं कराया गया हे और न ही इस इन्द्राज की उसे कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट है कि वाद भूमि जो शासकीय मद की भूमि है उसके नाम से यदि राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि अवैधानिक रूप से दर्ज कर दी गई थी तो तत्काल इसकी सूचना संबधित राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाना था जो उसके द्वारा नहीं दिया गया है। इसी प्रकार अनावेदक कमांक 02 अगस्तुत लकड़ा, तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा उक्त इन्द्राज नहीं किया गया है, जबकि नायब तहसीलदार अम्बिकापुर / अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर द्वारा इस संबंध में अपने जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि प्रकरण में संलग्न बी-1 वर्ष 2020-21 के अनुसार तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा के आई.डी. से उनके पदस्थापना की अवधि में दिनांक 24 दिसंंबर 2021 को अनावेदक प्रभाष मण्डल आ. कालाचन्द मण्डल के नाम पर ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा कमांक 135 रकबा 0.390 हे. भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक में दर्ज कर दिया है एवं डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है। प्रकरण के अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। नायब तहसीलदार अम्बिकापुर / अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 135 रकबा 0.390 हे. भूमि को अनावेदक प्रभाष मण्डल आ. कालाचन्द मण्डल के नाम पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरूद्ध रूप से भूमि स्वामी हक मे तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा द्वारा दर्ज कर दिया गया है। जिस कारण तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा-पटवारी ह.न.08 तहसील दरिमा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित होगा तथा अनावेदक प्रभाष मण्डल के नाम पर पर दर्ज भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज करते हुये उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का आदेश पारित किया। कलेक्टर न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर को आदेशित किया है कि ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 135 रकबा 0.390 हे. भूमि को अनावेदक प्रभाष मण्डल के नाम पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरूद्ध रूप से भूमि स्वामी हक में तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा द्वारा दर्ज कर दिया गया है। अत: उक्त भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किया जाए। अगस्तुस लकड़ा, तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर के उपरोक्त कृत्य हेतु उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये उसके विरूद्ध संबधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। अनावेदक प्रभाष मण्डल निवासी ग्राम नेहरूनगर तहसील अम्बिकापुर के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।