कूटरचित दस्तावेज, फर्जी गवाहों के जरिये बहन की जमीन बेची, 2 गिरफ्तार

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कूटरचित दस्तावेज, फर्जी गवाहों के जरिये बहन की जमीन बेची, 2 गिरफ्तार
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छत्तीसगढ़ संवाददाता अम्बिकापुर, 19 दिसंंबर। कूटरचित दस्तावेज, फर्जी विक्रेता एवं गवाहों के जरिये अपनी बहन के खाते की भूमि को बेचने के मामले मे लखनपुर पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री के दौरान गवाही में उपस्थित रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पूर्व में मुख्य आरोपी भाई छत्तर राम एवं फर्जी विक्रेता प्रेमबाई को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक़ प्रार्थिया प्रेमबाई जजगी लखनपुर ने 4 अगस्त को थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि माता-पिता के मृत्यु पश्चात पिता के नाम की भूमि प्रार्थिया के भाई छतर राम एवं प्रार्थिया के नाम पर सम्मिलित रूप से नामंतरण हुआ था। प्रार्थिया के भाई छतर राम द्वारा प्रार्थिया से धोखाधड़ी करने के आशय से एक अन्य रिश्ते की दीदी जिसका नाम भी प्रेमबाई है, उसे अपनी बहन के रूप में एवं जानपहचान के गवाहों को रजिस्ट्रार ऑफिस मे खड़ा कर आरोपियों द्वारा साठगाँठ कर प्रार्थिया एवं आरोपी के संयुक्त भूमि को 5 अप्रैल 2023 को अन्य क्रेता को फर्जी रजिस्ट्री कर निष्पादन करा दिया गया है। इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थिया द्वारा थाना आकर लिखित शिकायत की। जिस पर थाना लखनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। जांच दौरान पूर्व में पुलिस टीम द्वारा मामले के मुख्य आरोपी छतर राम एवं फर्जी विक्रेता प्रेमबाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। पुलिस टीम ने रजिस्ट्री दस्तावेज में साक्षी के रूप में उपस्थित हुए दोनों गवाहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों द्वारा अपना नाम श्रीचंद गढ़ेवाल नमनाकला गांधीनगर, भगवती यादव कृष्णापुर गांधीनगर का होना बताये। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपी श्रीचंद गढ़ेवाल मुख्य आरोपी का रिश्तेदार है। मुख्य आरोपी छतर राम के कहने पर एवं विक्रय राशि में से पैसा देने की बात कहने पर श्रीचंद गढ़ेवाल द्वारा रजिस्ट्री दस्तावेज का साक्षी बनना बताया एवं अन्य आरोपिया भगवती यादव मुख्य आरोपी से कोर्ट आने जाने के दौरान परिचित हुई थी, जो मुख्य आरोपी छतर राम द्वारा विक्रय राशि में से पैसे देने की बात कहे जाने पर रजिस्ट्री दस्तावेज का साक्षी होना बताई। आरोपियों द्वारा सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।