बीटीएस ब्वाय के नाम से स्नैपचेट पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला ग्वालियर से गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 13 अगस्त।अश्लील फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला ने पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात स्नैपचेट आई.डी. का धारक उसकी नाबालिग पुत्री का धोखे से अश्लील फोटो लेकर पैसे की मांग करता रहा ।न देने पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर अलग - अलग व्हाट्सएप नंबरों से अश्लील फोटो को प्रार्थी के घर के अन्य सदस्यों, उसकी पुत्री की सहेली एवं स्कूल के प्रिंसिपल सहित अन्य लोगों को भेज चुका था। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 384 भादवि. 67, 67(ए), 67(बी) आई.टी. एक्ट एवं 15 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की । पुलिस ने आरोपी ये सभी फोन नंबर के आई.डी. विश्लेषण किया।अंतत: आरोपी की पहचान मध्य-प्रदेश के ग्वालियर निवासी भारत अगरईया के रूप में की गई। लोकेशन मिलने पर पुलिस टीम को ग्वालियर भेजा। जहां भारत अगरईया पिता खरेश अगरईया 27 साल निवासी 13वीं बटालियन के पास लश्कर थाना गिरवाई जिला ग्वालियर को पकड़ पूछताछ करने पर उसने कबूला। आरोपी बीटीएस ब्वाय के नाम से स्नैपचेट चलाता था तथा अपने सभी आई.डी. से अलग - अलग लड़कियों से बातें करके उनका भरोसा हासिल कर उनका फोटो, वीडियो तथा बात किये गये कॉल लॉग का स्क्रीन शॉट मांग कर प्राप्त कर अपने पास सेव कर लेता था। उसके बाद लड़कियों को तुम्हारा फोटो एडिट करके घर वालों को भेज दूंगा कहकर उनका ओरिजनल अश्लील फोटो एवं वीडियो प्राप्त कर लेता था तथा वहीं फोटो एवं वीडियो संबंधित लडक़ी को भेज धमकी देते हुए तुम्हारा फोटो व विडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा कहकर उनसे पैसे की मांग करता था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाईल फोन एवं मॉडेम जप्त कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी - भारत अगरईया (म.प्र.)।

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छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 13 अगस्त।अश्लील फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला ने पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात स्नैपचेट आई.डी. का धारक उसकी नाबालिग पुत्री का धोखे से अश्लील फोटो लेकर पैसे की मांग करता रहा ।न देने पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर अलग - अलग व्हाट्सएप नंबरों से अश्लील फोटो को प्रार्थी के घर के अन्य सदस्यों, उसकी पुत्री की सहेली एवं स्कूल के प्रिंसिपल सहित अन्य लोगों को भेज चुका था। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 384 भादवि. 67, 67(ए), 67(बी) आई.टी. एक्ट एवं 15 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की । पुलिस ने आरोपी ये सभी फोन नंबर के आई.डी. विश्लेषण किया।अंतत: आरोपी की पहचान मध्य-प्रदेश के ग्वालियर निवासी भारत अगरईया के रूप में की गई। लोकेशन मिलने पर पुलिस टीम को ग्वालियर भेजा। जहां भारत अगरईया पिता खरेश अगरईया 27 साल निवासी 13वीं बटालियन के पास लश्कर थाना गिरवाई जिला ग्वालियर को पकड़ पूछताछ करने पर उसने कबूला। आरोपी बीटीएस ब्वाय के नाम से स्नैपचेट चलाता था तथा अपने सभी आई.डी. से अलग - अलग लड़कियों से बातें करके उनका भरोसा हासिल कर उनका फोटो, वीडियो तथा बात किये गये कॉल लॉग का स्क्रीन शॉट मांग कर प्राप्त कर अपने पास सेव कर लेता था। उसके बाद लड़कियों को तुम्हारा फोटो एडिट करके घर वालों को भेज दूंगा कहकर उनका ओरिजनल अश्लील फोटो एवं वीडियो प्राप्त कर लेता था तथा वहीं फोटो एवं वीडियो संबंधित लडक़ी को भेज धमकी देते हुए तुम्हारा फोटो व विडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा कहकर उनसे पैसे की मांग करता था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाईल फोन एवं मॉडेम जप्त कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी - भारत अगरईया (म.प्र.)।