शिक्षिकाओं व छात्राओं से अमर्यादित-अशोभनीय व्यवहार

सरगुजा कमिश्नर ने मनोरा के प्राचार्य को किया निलंबित छत्तीसगढ़ संवाददाता जशपुरनगर, 29 सितंबर। सरगुजा कमिश्नर गोविंद राम चुरेंद्र ने आर. बी. निराला तत्कालीन प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा को निलंबित किया। विकासखण्ड मनोरा जिला जशपुर, वर्तमान में प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल गेड़ई विकासखण्ड मनोरा जिला जशपुर के विरूद्ध स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार किये जाने के संबंध में प्रस्तुत शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जशपुर जिला जशपुर से कराई गई। अनुविभागीय दण्डाधिकारी जशपुर जिला जशपुर के पत्र द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री निराला का आचरण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं है, उनका व्यवहार अधीनस्थ महिला शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्राओं के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडऩ की ओर इंगित करता है, प्रतिवेदित किया गया है। श्री निराला द्वारा विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। श्री निराला का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव उन्हें छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री निराला का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

शिक्षिकाओं व छात्राओं से अमर्यादित-अशोभनीय व्यवहार
Follow this link to join my WhatsApp Group
Follow this link to join my WhatsApp Group
Follow this link to join my WhatsApp Group

सरगुजा कमिश्नर ने मनोरा के प्राचार्य को किया निलंबित छत्तीसगढ़ संवाददाता जशपुरनगर, 29 सितंबर। सरगुजा कमिश्नर गोविंद राम चुरेंद्र ने आर. बी. निराला तत्कालीन प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा को निलंबित किया। विकासखण्ड मनोरा जिला जशपुर, वर्तमान में प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल गेड़ई विकासखण्ड मनोरा जिला जशपुर के विरूद्ध स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार किये जाने के संबंध में प्रस्तुत शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जशपुर जिला जशपुर से कराई गई। अनुविभागीय दण्डाधिकारी जशपुर जिला जशपुर के पत्र द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री निराला का आचरण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं है, उनका व्यवहार अधीनस्थ महिला शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्राओं के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडऩ की ओर इंगित करता है, प्रतिवेदित किया गया है। श्री निराला द्वारा विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। श्री निराला का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव उन्हें छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री निराला का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।