हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास:शराब की तस्करी के विवाद में गोली मारकर ली थी दो युवकों की जान
Life imprisonment to three accused of murder

वर्ष 2019 में हुई दो युवकों की हत्या के मामले में सतना की अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 6 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश विश्वदीपक तिवारी ने 15 सितंबर 2019 को शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र में हुई अमित कुशवाहा उर्फ रिंकू तथा गोलू यादव की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने इस हत्याकांड के आरोपी राकेश अग्रवाल उर्फ चिकना और सौखी लाल कोल को आईपीसी की धारा 302 तथा आरोपी कमल अग्रवाल को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दोषी करार दिया है। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 6 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से जीपी रमेश मिश्रा व एजीपी अखिलेश अवधिया ने पैरवी की। अभियोजन प्रवक्ता के मुताबिक, आरोपियों और मृतकों के बीच क्षेत्र में शराब की अवैध तस्करी को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपियों ने 15 सितंबर 2019 को योजनाबद्ध तरीके से मृतक अमित उर्फ रिंकू कुशवाहा व गोलू यादव को बहाने से बुलाया। इसी दौरान आरोपियों ने अपने साथी कमल अग्रवाल से पिस्टल मंगाई और दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कोलगवां थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद प्रकरण विचारण के लिए अदालत में प्रस्तुत किया।