अश्लीलता और मारपीट के आरोपी को 5 साल बाद सजा:खेत में महिला के फाड़ दिए थे कपड़े; 3 साल की हुई जेल

सतना में नागौद की अदालत ने एक महिला के साथ हुई अश्लीलता और मारपीट के मामले में आरोपी को 5 साल बाद सजा सुनाई। न्यायाधीश वैभव पटेल ने ग्राम मढ़ी थाना निवासी चन्द्र बहादुर सिंह उर्फ बड़का को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 8 सितंबर, 2019 को हुई थी। महिला ने घटना की शिकायत नागौद थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार महिला शौच करने खेत मे गई थी, तभी आरोपी चन्द्र बहादुर सिंह वहां पहुंच गया। उसने महिला के साथ अश्लीलता की और उसे जमीन पर गिरा दिया। आरोपी ने पीड़िता की साड़ी व पेटीकोट फाड़ दिए और उसके साथ मारपीट भी की। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण वहां आ गए जिसके बाद आरोपी भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद प्रकरण अदालत में पेश किया। अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।

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सतना में नागौद की अदालत ने एक महिला के साथ हुई अश्लीलता और मारपीट के मामले में आरोपी को 5 साल बाद सजा सुनाई। न्यायाधीश वैभव पटेल ने ग्राम मढ़ी थाना निवासी चन्द्र बहादुर सिंह उर्फ बड़का को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 8 सितंबर, 2019 को हुई थी। महिला ने घटना की शिकायत नागौद थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार महिला शौच करने खेत मे गई थी, तभी आरोपी चन्द्र बहादुर सिंह वहां पहुंच गया। उसने महिला के साथ अश्लीलता की और उसे जमीन पर गिरा दिया। आरोपी ने पीड़िता की साड़ी व पेटीकोट फाड़ दिए और उसके साथ मारपीट भी की। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण वहां आ गए जिसके बाद आरोपी भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद प्रकरण अदालत में पेश किया। अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।